महत्वपूर्ण सूचना -
राजस्थान में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में मुफ्त सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तन किए गए हैं। अब अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 10 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, और इन मुफ्त सीटों की लॉटरी 13 मई 2024 को ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, आरटीई के तहत मुफ्त प्रवेश पाने वाले बच्चों की आयु की गणना के नियम में भी संशोधन किया गया है। अब आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी और जिन छात्रों ने 31 जुलाई 2024 के अनुसार आवेदन किया है, उनके आवेदन भी मान्य रहेंगे।
महत्वपूर्ण सूचना आरटीई प्रवेश 2024 :-
राजस्थान में शिक्षा अधिकारी अधिनियम (आरटीई) के तहत सरकारी विद्यालयों में निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है और आवेदक अपने बच्चों के लिए 10 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदन की रिपोर्टिंग 10 मई 2024 तक जारी रहेगी और आवेदक अपने आवेदन पत्र में सुधार 23 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक कर सकते हैं। आरटीई सम्बन्धित प्रवेश प्रक्रिया की लॉटरी आगामी 13 मई, 2024 को निकाली जायेगी ।। आरटीई राजस्थान 2024 योजना के तहत निचली कक्षा के गरीब बच्चे किसी भी निजी स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं, जहां गैर-सरकारी स्कूलों में 25% सीटें कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। यदि आप अपने बच्चे को 2024-2025 के सत्र के लिए राजस्थान के किसी निजी स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं, तो आप राजस्थान आरटीई स्कूल एडमिशन 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा आरटीई प्रवेश 2024 :-
राजस्थान में शिक्षा अधिकारी अधिनियम (आरटीई) द्वारा निशुल्क प्रवेश करने वाले बच्चों की आयु कक्षा के अनुसार निर्धारित की गई है। प्री-प्राइमरी (पीपी.3+) कक्षा के लिए, बच्चों की आयु कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष होनी चाहिए। कक्षा -1 के लिए, बच्चों की आयु कम से कम 6 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। विद्यालय में प्रवेश के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु का अंतिम तिथि इस वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए।