योजना का उद्देश्य एवं लाभ:
★ इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, जिसके तहत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 का लाभ डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है। यह धनराशि 4-4 महीने के अंतराल में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में दी जाती है।
★ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद, यदि कृषक का सत्यापन सही पाया जाता है, तो योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।
योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणीयोजना के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के कृषक पात्र नहीं होंगे। अन्य सभी कृषक पात्र होंगे:
श्रेणी | विवरण |
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क | भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक। |
ख | भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री/ राज्य मंत्री, भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य लोकसभा/ राज्य सभा/ राज्य विधान सभा/ राज्य विधान परिषद, भूतपूर्व या वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भूतपूर्व या वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष। |
ग | केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार सहायता प्राप्त सरकारी संस्थानों, सरकार से सम्बद्ध सभी कार्यालयों और स्वायत्त शासी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के 'नियमित कार्मिक' (समूह 'घ' / चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर)। |
घ | मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक (समूह 'घ' / चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर)। |
च | पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि जो अपने पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपने पेशे में कार्यरत हैं। |
छ | 01 फरवरी 2019 के बाद वरासत से भिन्न माध्यम से कृषि भूमि प्राप्त करने वाले कृषक। |
ज | आयकर की श्रेणी में आने वाले कृषक। |
झ | वे कृषक जिनके परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे किसी अन्य सदस्य की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। |