प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

08 अक्तूबर, 2024
All India

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पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में रू.2 लाख और प्रति वर्ष 436/- प्रीमियम का बीमा किया जाएगा।

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प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई):

जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, और भविष्य में क्या होगा, यह कोई नहीं जानता।

इसलिए परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीवन बीमा का होना बहुत जरूरी है।

ऐसे ही एक सस्ते और प्रभावी बीमा विकल्प के रूप में सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरुआत की है।

यह योजना एक साल का टर्म जीवन कवर प्रदान करती है, जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) क्या है?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक जीवन बीमा योजना है, जो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। यह एक साल की अवधि के लिए होता है, लेकिन इसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ वे सभी लोग उठा सकते हैं जिनके पास किसी भी बैंक या डाकघर में व्यक्तिगत खाता है। यह बीमा योजना बैंकों और जीवन बीमा कंपनियों द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें प्रीमियम की राशि बहुत कम रखी गई है ताकि आम नागरिक भी इसका लाभ उठा सकें।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के फायदे

  1. 2 लाख रुपये का कवर: यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के ग्राहकों को 2 लाख रुपये का एक वर्षीय जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।
  2. किसी भी कारण से मृत्यु पर कवर: योजना के अंतर्गत, बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यह कवर लागू होता है, चाहे वह बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हो।
  3. कम प्रीमियम: इस योजना के अंतर्गत, आपको प्रति वर्ष केवल ₹436 का प्रीमियम देना होता है। यह प्रीमियम आपके बैंक या डाकघर के खाते से स्वतः कट जाता है, जिससे आपको हर साल खुद से जमा करने की चिंता नहीं रहती।

पात्रता

  1. आयु सीमा: योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  2. बैंक/डाकघर खाता: आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर में व्यक्तिगत खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रीमियम सीधे उस खाते से कटेगा।

आवेदन प्रक्रिया

PMJJBY में शामिल होना बहुत आसान है। आवेदन करने के लिए आप दो तरीकों का चयन कर सकते हैं – ऑफलाइन या ऑनलाइन।

ऑफलाइन आवेदन:

  1. डाउनलोड करें सहमति सह घोषणा फॉर्म और उसका प्रिंट लें।
  2. फॉर्म को सही से भरें और आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें।
  3. फॉर्म को अपने बैंक या डाकघर में जमा करें। बैंक/डाकघर अधिकारी आपको "पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र" प्रदान करेगा।

ऑनलाइन आवेदन:

अगर आप डिजिटल माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक/डाकघर की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, आपको कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा और आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

FAQ's

  1. मैं PMJJBY के लिए प्रीमियम का भुगतान कैसे करूं?

    प्रीमियम की राशि खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से काट ली जाएगी।

  2. पीएमजेजेबीवाई में बीमा कवर की वैधता क्या है?

    पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध है।

  3. क्या इस योजना के अंतर्गत संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन संभव है?

    हां, संभावित कवर के लिए विलंबित नामांकन प्रीमियम भुगतान के साथ संभव है: a) जून, जुलाई और अगस्त में नामांकन के लिए – ₹436 का वार्षिक प्रीमियम। b) सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में नामांकन के लिए – ₹342 का प्रीमियम। c) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए – ₹228 का प्रीमियम। d) मार्च, अप्रैल और मई में नामांकन के लिए – ₹114 का प्रीमियम।

  4. यदि मैं योजना से बाहर निकलने का निर्णय लेता हूं तो क्या मैं बाद में पुनः इसमें शामिल हो सकता हूं?

    हां, योजना में पुनः नामांकन उसी पात्रता शर्तों के अंतर्गत संभव है।

  5. इस योजना का प्रस्ताव और प्रशासन कौन करेगा?

    इस योजना का प्रशासन बीमा कंपनियों द्वारा, सहभागी बैंकों के सहयोग से किया जाएगा। बैंक अपने ग्राहकों के लिए योजना लागू करने के लिए किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

  6. PMJJBY की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है?

    सभी बचत बैंक खाताधारक, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है, इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कई खाते हैं, तो वह केवल एक खाते से योजना में शामिल हो सकता है।

  7. इस योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक कौन होगा?

    इस योजना के लिए मास्टर पॉलिसी धारक सहभागी बैंक या डाकघर होगा।

  8. क्या एनआरआई पीएमजेजेबीवाई के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं?

    हां, किसी भारतीय बैंक शाखा में पात्र खाता रखने वाला एनआरआई योजना के लिए पात्र है, लेकिन दावे का भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।