राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | पूरी जानकारी देखें ,अप्लाई करें
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना बेटियों को उनकी शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना विवाह सम्मान के साथ पूरा कर सकें
Highlights
Eligilibility
Eligilibility
- बीपीएल
Documents Required
Documents Required
- Aadhaar Card
- PAN Card
- पासपोर्ट साइज फोटो
- Voter Identity Card (ID)
- पते का प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में:-
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब परिवारों के लिए एक सरकारी पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है उनकी बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या जिनकी बेटियों की शादी के खर्च को नहीं उठा सकते।
इस योजना के अंतर्गत, सरकार बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसमें परिवार को शादी के खर्च के लिए एक निश्चित राशि मिलती है। यह समर्थन उन गरीब परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी बेटियों की शादी के खर्च को स्वयं नहीं उठा सकते और जो बीपीएल में आते हैं या जिनके पास कोई आय वाला सदस्य नहीं है।
आवेदन करने के लिए आवेदकों को निकटतम जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाना होता है, जहां कुछ पात्रता मानदंडों की जाँच की जाती है। इस योजना के माध्यम से, सरकार गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी को सम्मान से संपन्न करने का मौका प्रदान करती है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता करती है। बीपीएल परिवारों, अन्योदय परिवारों, आस्था कार्डधारी परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहारों की बेटियों को यदि वे 18 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, तो उन्हें 21,000/- रुपये दिए जाते हैं शादी के लिए, साथ ही, अतिरिक्त 10,000 /- रुपये मिलते हैं यदि वे 10वीं कक्षा पास हैं, और यदि वे स्नातक हैं, तो अतिरिक्त 20,000/- रुपये मिलते हैं।
कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार:-
1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवार - ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार - जिन परिवारों की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है और जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
3. विधवा/अनाथ बेटियाँ - उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनमें 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिन बेटियों के पिता नहीं हैं या वे अनाथ हैं। साथ ही, वे महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो गई है और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, तथा जिनकी वार्षिक आय 50,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे इस योजना के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के मुख्य लाभ दिया जाएगा :-
राजस्थान के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभ की राशि का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार दिया गया है-
श्रेणी | अशिक्षित दुल्हन के लिए | 10वीं पास दुल्हन के लिए | स्नातक पास दुल्हन के लिए |
---|---|---|---|
अनुसूचित जाति | 31,000/- | 41,000/- | 51,000/- |
अनुसूचित जनजाति | 31,000/- | 41,000/- | 51,000/- |
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार | 31,000/- | 41,000/- | 51,000/- |
शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
अंत्योदय परिवार | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
आस्था कार्डधारी परिवार | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं के विवाह पर | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर | 21,000/- | 31,000/- | 41,000/- |
आर्थिक सहायता -विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सम्मानपूर्वक विवाह - आर्थिक सहायता मिलने से गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी को सम्मानपूर्वक सम्पन्न कर सकते हैं।
समाज में समानता - यह योजना समाज में आर्थिक समानता और समरसता को बढ़ावा देती है।
दहेज प्रथा में कमी - आर्थिक सहायता से दहेज की मांग में कमी लाई जा सकती है, जिससे दहेज प्रथा को रोकने में मदद मिलती है।
शिक्षा प्रोत्साहन - उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों के लिए अधिक प्रोत्साहन राशि, जिससे बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरणा मिलती है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ या प्रमाण पत्र :-
- आवेदक का जनाधार कार्ड
- आवेदक की मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण
- बीपीएल कार्ड या अन्य गरीबी प्रमाण पत्र, आस्था कार्ड
- आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लाभ के लिए पेंशन भुगतान आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु संबंधी पुत्र न होने की सख्तीकरण पत्र
- विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, आर्थिक वंशजता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
- पालनहार योजना के लाभार्थी होने का प्रमाण पत्र
- राज्य स्तर की खेल या विद्यालय स्तर की पदक जीतने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र
- कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- कन्या की शैक्षिक दस्तावेज़
- पिता का जन्म प्रमाण पत्र
- अनाथ बालक के आवेदन में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- दस्तावेज़ प्रमाणीकरण के संबंध में सख्तीकरण पत्र
- दस्तावेज़ की सत्यता के संबंध में ऑनलाइन सख्तीकरण पत्र
- आवेदक और दूल्हे की फोटो
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के पात्रता मापदंड:-
1. इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
2. शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार योजना के लाभार्थियों, और स्वयं का विवाह करने वाले खिलाड़ियों की कन्याओं के विवाह पर भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
3. यह सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जाएगी।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और उसके परिवार में किसी भी दो कन्या संतानों के विवाह होने पर ही यह सहायता उपलब्ध होगी।
5. आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों की विवाह के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाएगा:
- महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
- विधवा की वार्षिक आय 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई आर्थिक सहारा न हो।
How to apply
आवेदन करने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले, राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण करें। (यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो इस चरण को छोड़ दें)
2. पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करें।
3. लॉगिन करने के बाद, पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं में से SJMS (Social Justice Management System) को चुनें।
4. SJMS का चयन करने के बाद, "नया आवेदन पत्र" पर क्लिक करें।
5. आवेदन पत्र में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।
6. सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आवेदन पत्र को सबमिट करें।
7. आवेदन पत्र जमा होने के बाद, इसे सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
8. सत्यापन पूरा होने के बाद, आवेदन पत्र को मंजूरी के लिए सम्बंधित अधिकारी को भेजा जाएगा।
9. आवेदन पत्र को मंजूरी मिलने के बाद, धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।
Contact Persons
Contact Persons
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हेल्पलाइन नंबर
(राजस्थान सरकार)
Documents
Documents
This may interest you