मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में जानकारी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर सहायता प्रदान करना है, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अक्सर देखा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर मदद न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए इस योजना को आरंभ किया गया, जिससे घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर चिकित्सा सहायता मिल सके। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को सही समय पर इलाज मिले, तो 50% मौतों को रोका जा सकता है।
इस योजना के तहत, जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, उसे राज्य सरकार द्वारा सम्मानस्वरूप इनाम राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना न केवल सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को बचाने में मददगार है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास करती है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए सरकारी वेबसाइट या निकटतम जिला कलेक्टर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना से प्राप्त लाभ
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना से कई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं, जो न केवल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करते हैं, बल्कि समाज में मानवता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। इस योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:-
1. त्वरित चिकित्सा सहायता - योजना के तहत दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की सुविधा मिलती है, जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है।
2. प्रोत्साहन राशि - दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा ₹5000 की इनाम राशि दी जाती है, जो उनकी नेक कार्य की सराहना करता है।
3. प्रशस्ति पत्र - इनाम राशि के साथ-साथ, मदद करने वाले व्यक्ति को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है।
4. सभी नागरिकों के लिए खुला - इस योजना की खासियत यह है कि देश के किसी भी राज्य का नागरिक राजस्थान में सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, तो वह इस योजना के तहत इनाम राशि और प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने का हकदार होता है।
5. मौतों में कमी - WHO की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलने से 50% मौतों को रोका जा सकता है। इस योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की जा रही है।
6. समाज में मानवता का विकास - यह योजना लोगों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मदद के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे समाज में मानवता और सहयोग की भावना बढ़ती है।
7. व्यक्तिगत सुरक्षा - दुर्घटना के तुरंत बाद प्राथमिक चिकित्सा और त्वरित अस्पताल पहुंचाने की सुविधा सुनिश्चित होती है, जिससे घायल व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ती है।
8. सरकारी समर्थन - योजना के तहत मिलने वाली सहायता और प्रोत्साहन से लोगों का विश्वास बढ़ता है कि सरकार उनके अच्छे कार्यों की सराहना और समर्थन करती है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन सहायता योजना के तहत हर आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र हैं।
- कोई भी भारतीय नागरिक जो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को राजस्थान के किसी भी जिले के सरकारी अस्पताल में पहुंचाता है, वह इस योजना के लिए पात्र है।
हालांकि, सभी को इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाता है:-
- 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 1033 एम्बुलेंस के कर्मचारी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- पीसीआर वैन पर तैनात पुलिसकर्मी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को राज्य के किसी भी निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- सड़क दुर्घटना में मामूली चोट लगने पर अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया का पैराफ्रेज़ किया गया संस्करण यहाँ दिया गया है:-
1. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले संबंधित व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ उसे तब ही प्रदान किया जाएगा जब वह व्यक्ति अपनी सहमति से अपनी पहचान और निजी जानकारी प्रदान करेगा।
2. राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में कैसुअलटी मेडिकल ऑफिसर द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रविष्ट करनी होगी - नाम, आयु, लिंग। यदि एक से अधिक व्यक्ति है, तो उनका नाम और पता, बैंक विवरण जैसे IFSC कोड सहित।
3. अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक जानकारी Appendix - 2 (अनुशंषा पत्र) में 3 दिनों के भीतर ईमेल द्वारा भेजी जाएगी।
4. अनुशंषा पत्र प्राप्त होने के 2 दिनों के अंदर, जन स्वास्थ्य निदेशक द्वारा भले व्यक्ति के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से रुपये 5000/- तक की प्रोत्साहन राशि स्थानांतरित की जाएगी।
5. मुख्यमंत्री जीवनजीवी रक्षा योजना का प्रशस्ति पत्र भले व्यक्ति के दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा।
6. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने वाले व्यक्ति के ई-संस्करण का प्रशस्ति पत्र ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के महत्वपूर्ण बिंदु
1. राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा।
2. सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में छोड़ने के बाद वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर जा सकता है, उसे इस योजना के तहत किसी भी रूकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा।
3. सड़क दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति होती है और उसे तुरंत या रेफर के लिए अस्पताल भर्ती की जरूरत होती है, तो मदद करने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत 5000/- रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और साथ ही साथ उसे प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।
4. सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की गंभीरता का निर्णय कैसुअलटी मेडिकल अफसर द्वारा किया जाएगा, यदि व्यक्ति की हालत सामान्य होती है तो सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
5. सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के अस्पताल पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को इस योजना के अनुसार इनामी राशि मिलेगी और उन्हें सभी को अलग-अलग प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, और इसके तहत मदद करने वालों से पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की पूछताछ नहीं की जाएगी।
6. मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत सड़क दुर्घटना में मदद करने वालों को स्थानीय सड़क सुरक्षा कोष से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, और इस योजना से संबंधित किसी भी शिकायत की गहन जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर की जाएगी।